छत्तीसगढ़- मां-बेटी मर्डर-रेप केस, 3 को फांसी:चौथे को उम्रकैद, पुलिसकर्मी की पत्नी को 33, बच्ची को 28 बार चाकू से गोदा था
सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मां-बेटी हत्याकांड मामले में स्पेशल कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप समेत 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को मरते दम तक उम्रकैद की सजा दी गई है।
कोर्ट ने 29 सितंबर को चारों आरोपियों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना था। मामला 14 अक्टूबर 2024 का है। आरोपियों ने हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी।वारदात से पहले हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी से रेप किया गया। इसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बेटी की भी धारदार हथियार से हत्या कर दी। दोनों के शव घर से करीब 5 किलोमीटर दूर फेंक दिए गए थे।आरोपियों ने बच्ची पर चाकू से 28 बार और उसकी मां पर 33 बार वार किया था। आरोपियों के फिंगर प्रिंट, कपड़ों पर लगे ब्लड सैंपल से हत्या करने की पुष्टि हुई। डीएनए टेस्ट से रेप करने की पुष्टि हुई।
मामले की सुनवाई न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 29 सितंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय मुख्य आरोपी कुलदीप साहू हंसता हुआ नजर आया था। उसने पत्रकारों की ओर स्माइली साइन भी बनाया था।